Driving License और RC की वैधता हो गई है समाप्त तो ना हो परेशान, सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई तारीख
Covid-19 महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि फिटनेस सभी प्रकार के दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।
नई दिल्ली, भाषा। Motor Vehicle Document Validity Extends: सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल),आरसी और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि उसने अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट , लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इनमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 में समाप्त हो गई है, या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी।
इससे पहले 5 बार बढ़ाई जा चुकी तारीख: मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठन, जो इस कठिन समय में काम कर रहे हैं, उन्हें परेशान न किया जाए और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जानकारी के लिए बता दें, कि उसने पहले 30 मार्च 2020 फिर 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।
कोविड के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला: ध्यान देने वाली बात है, कि भारत में आज भी लगातार कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि अब यह संख्या घटकर 4 लाख से 70,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं बीते दिन दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस स्लॉट को आधा कर दिया है, जबकि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को किसी भी स्वचालित ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट में बैठने की अनुमति दी गई है। सरकार ने यह फैसला कोरोनावायरस से जुड़े और वायरस के प्रसार से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए किया है।