खरीद या बेच रहे हैं सेकंड हैंड कार? ये जरूरी बातें हमेशा आएंगी आपेक काम

इन दिनों यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो आपको एक स्मार्ट्ली काम करना होगा और इसके लिए आपको काफी कुछ ध्यान से सोचने और करने की जरूरत पड़ेगी

By Ankit DubeyEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 06:14 PM (IST) Updated:Mon, 16 Sep 2019 07:43 AM (IST)
खरीद या बेच रहे हैं सेकंड हैंड कार? ये जरूरी बातें हमेशा आएंगी आपेक काम
खरीद या बेच रहे हैं सेकंड हैंड कार? ये जरूरी बातें हमेशा आएंगी आपेक काम

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। ऑटो सेक्टर में मंदी के बीच इन दिनों यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार की डिमांड काफी बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार OLX पर यूज्ड कार की खरीदारी 20 से 30 साल के व्यक्ति ज्यादा कर रहे हैं। सबसे खास बात इनमें ज्यादा तर लोग अपनी पहली कार खरीद रहे हैं। मौजूदा यूज्ड कारों का मार्केट 44 लाख यूनिट्स पर है, जो कि 2023 तक बढ़कर 66 लाख यूनिट्स पर रहने का अनुमान है। इसके अलावा मिलेनियल्स की संख्या इसमें आधे से ज्यादा है जो पहली बार या दूसरी बार कार खरीद रहे हैं।

ऐसे में अगर आप भी इन दिनों यूज्ड कार या सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो आपको एक स्मार्ट निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए हम ही आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप यूज्ड कार खरीद रहे हैं, तो उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। इसके लिए आप टेस्ट ड्राइव जरूर लें, इंजन, ट्रांसमिशन, व्हील्स, कूलिंग आदि जरूर चेक करें। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये कार आपके लायक है या नहीं। दूसरी बड़ी बात कि आप बेचने वाले को देखें कि क्या यही वास्तविक मालिक है या नहीं। इसके अलावा देखना होगा कि ये पहली बार बिक रही है या फिर दूसरी बार। इसके लिए आप आरसी बुक या स्मार्ट कार्ड में मालिक के सीरियल नंबर पर ध्यान दे कर इन चीजों की जांच कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि उस तिति तक कितनी बार वाहन बेचा गया है। कार लोन प्रदाता, रोड टैक्स रीसिप्ट, NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) सहित सभी कागजात ध्यान से देखें। इसके अलावा अब इंश्योरेंस पर कार की इंश्योर्ड वैल्यू चेक करें। इससे आप कीमतों को लेकर बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं आपको पिछले दो से तीन वर्षों के लिए नो क्लेम बोनस को ट्रैक करना चाहिए। अगर ज्यादा क्लेम लिए गए हैं तो समझिए ज्यादा एक्सीडेंट हुए होंगे। ऐसे में आपके नाम पर विक्रेता की कार बीमा पॉलिसी को ट्रांसफर करना उचित है या फिर आप कार के ट्रांसफर के 14 दिनों के दौरान नई पॉलिसी खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दुर्घना के मामले में आपका इंश्योरेंस क्लैम रिजेक्ट हो सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में हमेशा आपके पास कार की बिक्री का प्रमाण, आपके अधिकार में कार की डिलीवरी का प्रमाण, आपके नाम में नई आरसी बुक, पॉलिसी ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन, पॉलिसी रद्द करने के लिए सेलर्स का अनुरोध होना चाहिए। ताकि आपको हमेशा के यूज्ड या फिर सेकंड हैंड कार खरीदते या बेचते समय कोई दिक्कत ना आए।

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