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लॉकडाउन 4.0 के दौरान परेशानियों से बचने के लिए जानें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें 31 मई तक पहले की भांति निलंबित रहेंगी। हालांकि सुरक्षा और चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए हवाई सेवा की अनुमति दी गई है।

By Umanath SinghEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 03:49 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 03:49 PM (IST)
लॉकडाउन 4.0 के दौरान परेशानियों से बचने के लिए जानें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस
लॉकडाउन 4.0 के दौरान परेशानियों से बचने के लिए जानें गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चौथे लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में लॉकडाउन के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अंतर्गत कुछ वर्गों को छूट दी गई है, तो कुछ वर्गों पर प्रतिबंध जारी है। आइए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस को जानते हैं-

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-पहले की तरह लोगों को आरोग्य एप इस्तेमाल करने पर बल दिया गया है, लेकिन चौथे लॉकडाउन में इसे वैकल्पिक श्रेणी में रखा गया है।

-एक राज्य से दूसरे राज्यों में यात्री वाहनों और बसों के आने-जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह दो राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है। अगर दो सीमावर्ती राज्य इस बात पर सहमत हैं कि उनके यहां बसों का आगमन किया जा सकता है तो यात्री वाहनों और बसों को आने-जाने की अनुमति होगी।

-सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें 31 मई तक पहले की भांति निलंबित रहेंगी। हालांकि, सुरक्षा और चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए हवाई सेवा की अनुमति दी गई है।

-चिकित्सा कर्मचारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और नर्सेज को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही एम्बुलेंस और सैनिटेशन कामगारों को आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- इस गाइडलाइंस में कार्गो और सामान को ढोने वाली गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही पड़ोस की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी कार्गो और मेडिकल सहायता के लिए खोल दिया गया है।

-देशभर में मेट्रो सेवाओं को 31 मई तक निलंबित कर दिया गया है।

-खेल परिसरों को खोल दिया गया है, लेकिन दर्शकों को परिसरों में आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

-हालांकि, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपने आधार पर उद्योग-धंधों और ऑफिसों को खोलने की सलाह दी है। वहीं, लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए प्राथमिक दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। जबकि शाम में 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक घर से निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।


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