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हवाई यात्रा के दौरान इन नए नियमों का पालन करना होगा जरूरी

अगर किसी यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उस यात्री को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।

By Umanath SinghEdited By: Published: Thu, 16 Jul 2020 03:26 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2020 06:31 PM (IST)
हवाई यात्रा के दौरान इन नए नियमों का पालन करना होगा जरूरी
हवाई यात्रा के दौरान इन नए नियमों का पालन करना होगा जरूरी

दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। कई राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने-अपने राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसी परिस्थिति में लोग असमंजस में हैं कि पूर्ण लॉकडाउन में क्या सेवाएं उपलब्ध होंगी और किन सेवाओं पर प्रतिबंध हैं। इसके चलते लोग अपनी यात्रा को भी टालने की सोच रहे हैं।

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अगर आप भी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको यात्रा के नए नियमों का पालन करना होगा। खासकर फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही 14 दिनों के क्वारंटाइन से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके साथ ही एयरपोर्ट नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जानते हैं-

बिजनस क्लास के यात्रियों के लिए नए नियम इस प्रकार हैं

-अगर किसी यात्री की वापसी टिकट है और यह वापसी अगले 48 घंटे के भीतर है तो यात्री को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और न ही यात्री के हाथ की मुहर ली जाएगी। यात्री के पास वैध रिटर्न टिकट होना चाहिए। इसके साथ ही यात्री को मिलने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी।

-अगर कोई यात्री आने के बाद सात दिनों के भीतर लौटना चाहता है तो यात्री के पास वैध रिटर्न टिकट होना चाहिए। यात्री को मिलने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ही कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा जो कि पेएबल है। टेस्ट परिणाम आने तक यानी  48 घंटों के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। यात्री कोरोना नेगेटिव टेस्ट दिखाकर इस टेस्ट से बच सकते हैं।

-एयरपोर्ट पर टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी और टैक्सियों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। जबकि चालकों को हर ट्रिप के बाद स्क्रीन टेस्ट से गुजरना होगा।

-अगर कोई यात्री किसी राज्य के रास्ते अन्य राज्य की यात्रा कर रहे हैं, तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बशर्ते वह एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता है।

-अगर किसी यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उस यात्री को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।

- एक दूसरे राज्य में आने-जाने वाले हर एक यात्री को 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।


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