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Corona SOPs :कोरोनाकाल में रमज़ान के महीने में देशभर में जारी किए गए नए नियम

Corona SOPs दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अलग-अलग गाइडलाइड जारी की है। रमज़ान में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों की सरकारों ने सख्त नियम बनाए हैं।

By Shilpa SrivastavaEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 04:35 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 04:35 PM (IST)
Corona SOPs :कोरोनाकाल में रमज़ान के महीने में देशभर में जारी किए गए नए नियम
देशभर के इमाम लोगों से सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को मानने की अपील कर रहे हैं।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। कोरोनावायरस की दूसरी लहर अपना कहर लोगों पर ठहा रही है। पूरे देश में कोरोना के मामलें बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच त्योहारों का दौर भी जारी है। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और पूरे देश में रमजान की तराबीह के लिए मस्जिदों में तैयारियां की जा चुकी है। इस बीच कोरोना पीक पर पहुंच गया है अगर ऐसे में रमजान की तराबीह मस्जिदों में की जाती है तो इस वायरस के फैलने का खतरा और अधिक बढ़ सकता है। रमज़ान में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए अलग-अलग राज्यों की सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए अलग-अलग गाइडलाइड जारी की है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में रमजान को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं।

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रमज़ान को लेकन तमाम इमाम बैठकें कर रहे हैं और इस बात की लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। त्योहार के मौके पर सरकारों के सामने कोरोना नियमों का पालन कराना एक चुनौती बना हुआ है। आइए जानते हैं कि किन राज्यों में रमजान को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं?

दिल्ली में क्या हैं रमजान को लेकर नियम

दिल्ली में भी रमज़ान को लेकर नई पाबंदिया जारी की गई है। रमजान के महीने में सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ जुटाने पर पाबंदी लगाई गई है। रमज़ान में किसी भी समारोह का आयोजन या भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। इसके अलावा भी दिल्ली में राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समारोहों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

उत्तर प्रदेश में रमजान को लेकर क्या नियम हैं?

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मस्जिदों में एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रसाद बांटने और पवित्र जल के छिड़काव पर भी प्रतिबंध रहेगा।

महाराष्ट्र में रमज़ान को लेकर बनाए गए नियम:

कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हालांकि, वहां के महंत, पुजारी, मौलाना, ग्रंथी आदि सामान्य पूजा-पाठ कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश में रमज़ान के लिए लागू नियम:

मध्यप्रदेश के 11 जिलों में पहले से ही लॉकडाउन है जो 19 अप्रैल तक रहेगा। इन जिलों में धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। राजधानी भोपाल में भी रमज़ान के महीने में मस्जिदों को बंद रखा जाएगा।

बिहार में मस्जिदें रहेंगी बंद

बिहार में 30 अप्रैल तक मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। यहां किसी तरह के धार्मिक समारोह की अनुमति नहीं है।

राजस्थान में रमजान में पाबंदियां

कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं। राजस्थान में अगर किसी को धार्मिक समारोह का हिस्सा बनना है तो उसे आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देना होगा।

                      Written By: Shahina Noor 


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