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कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन सख्त हो गया है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चाईबासा शहर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 07:40 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 07:40 PM (IST)
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चाईबासा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, चाईबासा : बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन सख्त हो गया है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चाईबासा शहर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाईक ने कहा कि देश के साथ झारखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। चाईबासा जिला में भी शून्य होने के बाद फिर से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए चाईबासा शहर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान कोई भी शहर के अंदर भीड़ एकत्रित ना हो सके। वहीं शहर में मास्क जांच अभियान भी तेज कर दिया गया है। कोई भी बिना मास्क के नजर आने पर उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। शुक्रवार को इप्टा संस्था के साथ शहर के लोगों को मास्क बांट कर चेतावनी दी गई है। मास्क जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। टीम के द्वारा विभिन्न चौक-चौराहों में मास्क जांच अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से सरकार के नियमानुसार दंड लगाया जाएगा। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने कहा कि शुक्रवार को शहर में सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। मास्क नहीं पहनने वालों को चेतावनी भी दी गई है। बस स्टैंड में सभी यात्री बसों की जांच की गई। जो यात्री मास्क नहीं पहने थे, उन्हें मास्क दी गई है। साथ की बस चालकों को चेतावनी भी दी गई कि बिना मास्क यात्रियों का बस में नहीं बैठाएं। औचक निरीक्षण में आगे से बिना मास्क के यात्री बस में सफर करते पाए जाते हैं तो यात्री के साथ बस के ऊपर भी दंड लगाया जायेगा।

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