स्कूल के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेगा सिगरेट, गुटखा
- 43 अनुपस्थित प्रधानाचार्यो से मांगा स्पष्टीकरण - 90 फीसद उपस्थिति स्कूलों में अनिवार्य - विषयवार ल
- 43 अनुपस्थित प्रधानाचार्यो से मांगा स्पष्टीकरण
- 90 फीसद उपस्थिति स्कूलों में अनिवार्य
- विषयवार ली जाएगी परीक्षा, बच्चों को मिलेगा होमवर्क
- एक अगस्त से बायोमैट्रिक अनिवार्य
फोटो - 15,16 --
जागरण संवाददाता, चाईबासा : जिला शिक्षा विभाग के उच्च विद्यालयों की बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी पीके चौबे की अध्यक्षता में बुधवार को एसपीजी मिशन उवि में हुई। बैठक में 156 उच्च विद्यालयों में से 43 के प्रधानाचार्य अनुपस्थित थे। जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। विद्यालय प्रतिवेदन के साथ 23 जुलाई तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इसमें कोताही बरतने पर प्राधानाचार्यो पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा होगी। डीईओ ने कहा कि शिक्षा विभाग की बैठक में हर हाल में सभी को उपस्थित होना है। शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कड़े कदम उठाये जायेंगे। डीईओ ने कहा कि जिले में शिक्षकों की एक टीम बनायी जायेगी, जो प्रश्नपत्र तैयार करेगी। विषयवार शिक्षकों की ओर से समय-समय पर चैप्टर आधारित परीक्षा ली जायेगी। ताकि बच्चों का विषयवार पकड़ मजबूत बने। सरकारी आदेश है कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। 100 मीटर दायरे में सिगरेट, गुटखा, बीड़ी समेत अन्य तंबाकू उत्पाद बेचते धराने पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों में तंबाकू सेवन के खिलाफ वैधानिक चेतावनी भी लिखी जाएगी। विद्यालयों में शौचालय व बिजली की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अर¨वद विजय बिलुंग ने कहा कि सेवानिवृति शिक्षकों को सेवानिवृति के बाद उनका लाभ ऑन स्पॉट दिया जायेगा। छात्रों की उपस्थिति 90 फीसद अनिवार्य की जाये। 90 फीसद उपस्थिति नहीं हुई तो नौवीं के विद्यार्थियों को दसवीं में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। पदाधिकारियों को शिक्षकों के साथ पढ़ाई की मासिक समीक्षा करनी होगी। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी। बच्चों को रोजाना होमवर्क देना होगा। शिक्षकों को एक अगस्त से बायोमैट्रिक से ही उपस्थिति बनानी है। इसमें लापरवाही से उनका वेतन रुक सकता है। सभी छात्रों की आधार सी¨डग के साथ बैंक खाता खोलने का निर्देश भी दिया।