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नहीं भरा आईटीआर तो देना पड़ेगा ब्याज

इस बार अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते हैं तो फिर आपको सेक्शन 234 एफ के तहत विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा, ब्याज के साथ।

By Edited By: Published: Tue, 15 May 2018 05:19 PM (IST)Updated: Wed, 16 May 2018 02:40 AM (IST)
नहीं भरा आईटीआर तो देना पड़ेगा ब्याज
नहीं भरा आईटीआर तो देना पड़ेगा ब्याज

जासं, चाईबासा : हर बार की तरह इस वित्तीय वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने का निर्धारित समय उपभोक्ताओं के लिए 31 जुलाई है। हर साल अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित समय पर नहीं भरते थे तो आप पर सेक्शन 234 ए का ब्याज लगता था, लेकिन इस बार अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते हैं तो फिर आपको सेक्शन 234 एफ के तहत विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा, ब्याज के साथ।

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आयकर सलाहकार मुरारी लाल वैद्य ने कहा कि सेक्शन 234 एफ में बताया गया है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न निर्धारित समय पर नहीं भर पाते, लेकिन अगर आप उसे 31 दिसंबर तक भर देते हैं तो आपको 5000 रुपये का विलंब शुल्क भी भरना होगा और अगर आप उसे 31 दिसंबर के बाद भरते हैं तो 10000 रुपये का विलंब शुल्क भरना होगा। हालांकि अगर आपकी आय 500000 रुपये से कम है तो उपरोक्त दिए हुए विलंब शुल्क सिर्फ 1000 रुपये भरना होगा। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अभी तक सिर्फ तीन ही रिटर्न निकाले हैं।

आईटीआर 1, 2 और आईटीआर 4ए इस साल आईटीआर 4 जो कि उन व्यक्तियों के लिए है जिनका कारोबार और व्यवसाय से संबंधित आय है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न में अपना जीएसटी नंबर भी देना अनिवार्य होगा। जिनका वार्षिक कारोबार 2000000 रुपये से ज्यादा है, जीएसटी नंबर से सरकार को इनकम टैक्स में कारोबार और जीएसटी में कारोबार दोनों को मिलाने में आसानी होगी जिससे कि टैक्स की चोरी पकड़ी जाएगी।


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