नगर परिषद क्षेत्र में सड़क किनारे निर्माण सामग्री गिरायी तो चुकाना होगा जुर्माना
चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुमति के सड़क पर भवन निर्माण सामग्री अगर किसी ने गिरायी तो जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हो जाय।
जागरण संवाददाता, चाईबासा : चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुमति के सड़क पर भवन निर्माण सामग्री अगर किसी ने गिरायी तो जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हो जाय। नगर परिषद इस पर सख्त हुआ है। चाईबासा नगर परिषद के नगर प्रबंधक ज्योति पुंज ने बताया कि लोग सड़क किनारे बिल्डिग मैटेरियल (ईंटा, बालू व गिट्टी) एवं पुराने भवन को तोड़ने के क्रम में निकलने वाले ठोस पदार्थ आदि रखकर यातायात में रुकावट डाल रहे हैं तथा किसी कारणवश उन सामग्रियों का उठाव समय पर नहीं कर पा रहे है। इस स्थिति में नगर परिषद कार्यालय की ओर से हेल्प लाइन नंबर 9304928298 पर संपर्क कर निर्धारित शुल्क जमा कर उठाव करवा सकते हैं। अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में झारखंड नगर परिषद अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना अदा करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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प्लास्टिक कैरी बैग प्रयोग करते दुकानदार को पकड़ने जाने पर होगी कार्रवाई
नगर परिषद चाईबासा की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद चाईबासा क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त किया जाना है। नगर परिषद के नगर प्रबंधक ज्योति पुंज ने कहा कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण के साथ-साथ जनमानस के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े का झोला, जूट का बैग, पेपर बैग आदि का प्रयोग करें। प्लास्टिक युक्त कैरी बैग का उत्पादन, भंडारण, क्रय-विक्रय व उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। अतएव प्लास्टिक कैरी बैग का प्रयोग करते पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदार से जुर्माना वसूलते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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सेप्टिक टैंक वाहन की बुकिग के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी
चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार कराना आवश्यक है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नगर परिषद चाईबासा की ओर से सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए हेल्प लाइन नंबर 7004488258, 7050324825 जारी किया गया है। उपभोक्ता इसी नंबर पर कॉल कर सेप्टिक टैंक वाहन की बुकिग कर सकते है। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जाने वाले वाहन का शुल्क 3000 रुपये प्रति ट्रिप निर्धारित किया गया है।