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गबन के आरोप में यूसिल के पूर्व जीएम व ईडी के सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक

Retirement Benefit. यूसिल ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पूर्व महाप्रबंधक (खान) एसी भौमिक व पूर्व कार्यकारी निदेशक पीएन सरकार को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक लगा दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 12:39 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 12:39 PM (IST)
गबन के आरोप में यूसिल के पूर्व जीएम व ईडी के सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक
गबन के आरोप में यूसिल के पूर्व जीएम व ईडी के सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक

जागरण संवाददाता, जादूगोड़ा (पूर्वी सिंहभूम)। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल) ने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पूर्व महाप्रबंधक (खान) एसी भौमिक और पूर्व कार्यकारी निदेशक (ईडी) पीएन सरकार को मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ पर रोक लगा दी है। कंपनी ने इन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच पूरी नहीं होने का हवाला देकर रोक का आदेश जारी किया है।

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पीएन सरकार कार्यकारी निदेशक (ईडी) पद से 30 नवंबर, 2018 और एससी भौमिक महाप्रबंधक (खान) पद में 31 दिसबंर, 2018 को सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद इन दोनों अधिकारियों ने सेवानिवृत्त लाभ के लिए दावा किया तो कंपनी ने जांच पूरी होने तक इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस वजह से इन दोनों को भविष्य निधि में जमा राशि, ग्रेच्युटी समेत अन्य मदों में मिलने वाली राशि नहीं मिली।

विजिलेंस विभाग ने पकड़ी थी गड़बड़ी

कंपनी के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विजिलेंस अधिकारी ने माइंस की बंदी के वक्त रख-रखाव मद में खर्च हुई राशि के गबन का आरोप लगाया था। उसकी रिपोर्ट पर कंपनी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर इन लोगों को रिटायर कर दिया गया। इस अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस क्लीयरेंस के बाद ही कंपनी सेवानिवृत्ति लाभ देती है। इस मामले में कंपनी के निदेशक (वित्त) देवाशीष घोष से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद दोबारा संपर्क करने पर उनका फोन नहीं उठा। 


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