उग्रवादी की जमानत याचिका खारिज
जासंसिमडेगा पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने बानो थाना कांड संख्या 52-18 के तहत हत्या के आ
By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Oct 2020 11:04 PM (IST)Updated: Sat, 10 Oct 2020 05:11 AM (IST)
जासं,सिमडेगा: पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने बानो थाना कांड संख्या 52-18 के तहत हत्या के आरोपित पीएलएफआइ उग्रवादी जागे की जमानत खारिज कर दी। विदित हो उक्त कांड संख्या के तहत लामगढ़ कोनाटोली निवासी जोगेन्द्र सिंह की वर्ष 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी अंजनी देवी ने मामला दर्ज कराया था। इधर सुनवाई के दौरान पीपी महेन्द्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें