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पांच वर्षो में एक भी मामले का निष्पादन नहीं

वाचस्पति मिश्र सिमडेगा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (अब जिला उपभोक्ता आयोग) में विगत पांच

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Dec 2021 09:40 PM (IST)Updated: Thu, 23 Dec 2021 09:40 PM (IST)
पांच वर्षो में एक भी मामले का निष्पादन नहीं
पांच वर्षो में एक भी मामले का निष्पादन नहीं

वाचस्पति मिश्र, सिमडेगा : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (अब जिला उपभोक्ता आयोग) में विगत पांच वर्षो से अध्यक्ष पद रिक्त रहा है। जिसके कारण 38 मामले लंबित हैं। अध्यक्ष के पदस्थापन नहीं होने से यहां आने वाले मामलों में भी कमी हुई है। 2021 में केवल एक ही मामले सामने आए। 2020 में 2 मामले आए थे। यहां 2005 से लेकर अबतक 151 मामले आए हैं। जिनमें 113 का निष्पादन हुआ है।वह भी 2017 के पहले। आयोग में पदस्थापित सदस्य विमल लकड़ा ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए रवीन्द्र कुमार का चयन हुआ है, परंतु उन्होंने अभी तक योगदान नहीं दिया है।उन्होंने कहा कि अभी अध्यक्ष के योगदान नहीं लेने के कारण मामले अभी निष्पादित नहीं हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि यहां लोगों की शिकायतें ली जाती है। संबंधित पक्षों को नोटिस भी भेजा जाता है। आयोग के सदस्य विमल लकड़ा ने कहा कि उपभोक्ता फोरम का नाम अब उपभोक्ता आयोग हो गया है।हालांकि जिला परिषद कैंपस में स्थापित कार्यालय में अभी बोर्ड के नाम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ही लिखा हुआ है।उन्होंने कहा कि इसे बदलवाया जाएगा।उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने हक-अधिकार को जानें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम भी नो योर राईट ही है।उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सही माप में सामग्री पाने का पूरा हक है।अगर उनके हक अधिकार का हनन होता है तो वे आयोग में आकर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उस परिस्थिति में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं,जब वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता तथा स्तर किए गए दावे के अनुरूप नहीं हो या पुराने एवं मरम्मत किए हुए उत्पाद को नया बताकर बेचे जा रहे हो।इसके साथ ही विक्रेता के पास जरूरी प्रायोजकर्ता, स्वीकृति एवं संबद्धता नहीं होने, उत्पाद अथवा सेवाएं गारंटी-वारंटी के वादे को पूरा नहीं करने पर, उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य भ्रामक होने पर, मोल-भाव पर बेचने के मिथ्या एवं भ्रामक प्रचार होने, ग्राहकों को लुभाने के लिए पुरस्कार,उपहार आदि देने की पेशकश करने एवं देने का इरादा नहीं रखने पर,नकली वस्तुओं की पेशकश करने आदि पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित मामले पर सुनवाई होती है एवं दोषी को सजा सुनाई जाती हैं एवं उपभोक्ताओं को अधिकार दिलाया जाता है। आनलाइन दर्ज कर सकते हैं शिकायत

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: उपभोक्ता आयोग में लोग आनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई-दाखिल के माध्यम से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही लोग सुविधानुसार आफलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पाचं वर्षों में शून्य मामले निष्पादित

वर्ष दर्ज कांड निष्पादित मामले

2017 05 00

2018 03 00

2019 05 00

2020 02 00

2021 01 00


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