जेल अदालत में कैदी रिहा,हेडफोन-चार्जर चोरी का था आरोप
जेल अदालत में कैदी रिहाहेडफोन-चार्जर चोरी का था आरोप
जेल अदालत में कैदी रिहा,हेडफोन-चार्जर चोरी का था आरोप
जासं,सिमडेगा:जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।जेल अदालत में बंदी सुशील मिंज को रिहा किया गया। उसपर बाजारटांड़ से हेडफोन एवं मोबाइल चार्जर चोरी करने का आरोप था। वह लगभग सात माह से कारा में संसीमित था।जेल अदालत में मामले को विचारोपरांत उसे रिहा किया गया। मौके पर सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी एवं जेएम प्रथम श्रेणी मंजीत कुमार साहू उपस्थित थे। इधर विधिक जागरूकता शिविर के तहत अधिवक्ता स्कोलस्टिका सोरेंग ने ने कैदियों प्री बारगेनिंग के बारे में जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया कि जिस अपराध में सात वर्ष से कम सजा हो, वे अपने वाद में मोल-तोल कर सजा के बिंदू पर लाभ उठा सकते हैं।उनके द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। कहा कि कैदियों को प्राधिकार की ओर से कानूनी मदद दी जाती है। मौके पर जेलर मो.मुस्तकीम उपस्थित थे।