आनलाइन बैठक कर गाइडलाइन पालन का उपायुक्त ने दिये निर्देश
सिमडेगा एनआईसी कक्ष में ई-मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सरकार द्वारा जारी आदे
सिमडेगा: एनआईसी कक्ष में ई-मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने बुधवार को ऑनलाइन बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन के प्रतिबद्धता के साथ आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी,, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये। उपायुक्त ने कोविड सेल को प्रतिदिन का डेटा सग्रंह कर, शाम 5 बजे तक प्रतिवेदन समर्पित करने की बात कही। जिले में संक्रमितों की बढती संख्या पर चिता जाहिर करते हुए कहा कि संक्रमण के चेन को तोड़ना नितान्त आवश्यक है। कोविड महामारी के मद्देनजर किसी भी पहलु को नजर अंदाज नहीं करना है। वहीं संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में सख्ती नियमों का पालन कराने की बात कही। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन एक टीम के रूप में कोविड महामारी से आमजनों के बचाव एवं रोकथाम की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की दिशा में 22 से 29 अप्रैल तक पूरे झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत सरकार ने कई निर्णय लिये हैं। इसके मद्देनजर सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने की बात कही। वहीं विभाग के निर्देशानुसार कोविड के संक्रमण को देखते हुए राशन कार्ड के लाभुकों का राशन ससमय घर तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही कोविड के प्रॉटोकॉल का पालन भी करें। महामारी के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। यह जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोविड-19 के मद्देनजर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की जाएगी। ताकि जिले में सघन रूप से मास्क चेकिग अभियान चलाया जाएगा। और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कारवाई होगी। इसके अलावा जिले के इन्ट्री पॉइन्ट पर विशेष टीम काम करेगी। प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग संक्रमित हो रहें है। बिना मास्क के व्यक्ति पाये जाने पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। शहर के सभी दवा दुकान, दूध दुकान एवं मूलभूत सुविधाओं के दुकानें एवं प्रतिष्ठानों में सख्ती के साथ कोविड के नियमों का पालन, मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग, सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। नियम के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर कानूनन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेंगे। घर से बाहर निकलने पर उचित कारण बताना होगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, टेम्पु स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड में खड़े व्यक्ति के पास यात्रा का टिकट होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी लॉकडाउन के दौरान बेवजह का खड़ा नहीं होगा। वार्ड सर्विंलास टीम का गठन करते हुए प्रशिक्षित कर सभी को कार्य दायित्व सौंपने की बात कही। बाहर से आने वाले प्रवासियों का कोरोना जांच कराने की बात कही। जांचोपरांत होम आईसोलेशन या कोविड केयर सेन्टर में भेजना सुनिश्चित करायें। होम आईसोलेशन का अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित करायें, बढते संक्रमण को रोका जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रभारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।