बेटे की हत्या के जुर्म में पिता को आजीवन कारावास
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की न्यायालय ने मंगलवार को बेटे प्रकाश टोप्पो की हत्या के आरो
सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की न्यायालय ने मंगलवार को बेटे प्रकाश टोप्पो की हत्या के आरोपी पिता मारकुस टोप्पो, पोढ़ाटोली ठेठईटांगर निवासी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न देने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त सजा ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 43/14, सेशन ट्रायल संख्या 167/14 के तहत सुनाई गई है। इस सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2014 की शाम में मारकुस का अपने पुत्र प्रकाश से लाल राशन कार्ड को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मारकुस ने घर मे सब्जी काटने के लिए रखे चाकू से अपने पुत्र प्रकाश के पेट व छाती में कई वार कर के घायल कर दिया। बाद में गंभीर अवस्था मे परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान प्रकाश की मौत हो गयी। इस दौरान पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेजा। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों की गवाही, हत्या में प्रयुक्त चाकू, दलीलें आदि की प्रस्तुति पीपी महेंद्र ¨सह के द्वारा रखी गयी, जिसके आधार पर न्यायालय दोषी को सजा सुनाई।