सिमडेगा में पारा शिक्षक हत्याकांड के दोषी उग्रवादी को उम्रकैद, 98 हजार जुर्माना Simdega News
Jharkhand. इस मामले में पूर्व विधायक एनोस एक्का तथा धनेश्वर बड़ाइक को भी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सिमडेगा, जासं। सिमडेगा जिले के बहुचर्चित पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआइ उग्रवादी कौलेश्वर महतो को एडीजे नीरज कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 98 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उसके विरुद्ध कोलेबिरा थाना में कांड संख्या 58-14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विदित हो कि इसी मामले में पहले ही पूर्व विधायक एनोस एक्का तथा धनेश्वर बड़ाइक को एडीजे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
ज्ञात हो कि लसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज का अपहरण 26 नवंबर 2014 को जाताटांड़ स्कूल से हुआ था। अगले दिन 27 नवंबर को जंगल से उसका शव बरामद हुआ था। मामले में मृतक के परिजन ने विधायक समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था।