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बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचने पर होगी कार्रवाई:डीएओ

जासं सिमडेगा जिला कृषि पदाधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि सिमडेगा जिला के उर्वरक बीज कार्रवाई होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 09:39 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 06:17 AM (IST)
बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचने पर होगी कार्रवाई:डीएओ
बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचने पर होगी कार्रवाई:डीएओ

जासं, सिमडेगा: जिला कृषि पदाधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि सिमडेगा जिला के उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं (थोक/खुदरा) को खरीफ मौसम के दौरान जिले के कृषकों के बीच उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी की काफी मांग रहती है।ऐसे में कृषकों को उर्वरक बीज एवं कीटनाशी ससमय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके इसके लिए उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं को आदेश दिया गया है। बिना वैध अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशी की बिक्री नहीं की जाय।उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर विक्रय,मिलावटी खाद एवं अमानक खाद बीज की बिक्री नहीं करें।रसायनि अनुदानित उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी, एमओपी, कॉम्पलेक्स, एसएसपी एवं सिटी कम्पोस्ट की बिक्री अनिवार्य रूप से पोस मशीन के माध्यम से ही की जाए।यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी का खराब अथवा बंद हो तो वे अविलम्ब कार्यालय को सूचित करें। पोस मशीन में दर्ज स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक का मिलान अविलम्ब कर लें, अंतर नहीं होना चाहिए।स्टॉक पंजी अद्यतन रखें। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी।

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