दहेज उत्पीड़न में आर्मी जवान समेत चार को सजा
दहेज उत्पीड़न में आर्मी जवान समेत 4को सजा

दहेज उत्पीड़न में आर्मी जवान समेत चार को सजा
जासं,सिमडेगा: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने सिमडेगा महिला थाना कांड संख्या 16-2018 के तहत दहेज उत्पीड़न सह क्रूरता बरतने एवं मारपीट करने मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। सजा पाने वाले में सिमडेगा निवासी महिला के पति सह आर्मी जवान संजय कुमार महतो, ससुर दिलबर महतो, सास लीलावती देवी शामिल हैं। इन्हें दो-दो वर्ष कठोर कारावास एवं 5-5 हजार जुर्माने की सजा मिली है। वहीं संजय कुमार महतो की पहली पत्नी प्रेमी देवी को तीन माह का कारावास मिला है। अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। विदित हो कि सिमडेगा निवासी आर्मी जवान संजय कुमार महतो ने 11 मई 2011 को अपनी पहली शादी की बात छुपाते हुए धोखे से गोतरा कुम्हारटोली निवासी विनिता से हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी।बाद में विनिता को पता चला कि संजय पहले से ही शादीशुदा है। इसी बीच संजय डेढ़ लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर विनिता को प्रताड़ित करने लगा।विनिता को उसके पति के साथ-साथ ससुर दिलबर महतो, सास लीलावती देवी एवं सौतन प्रेमी देवी प्रताड़ित करने लगे।वह क्रूरता की भी शिकार हुई। थक-हारकर उसने पुलिस का शरण लिया और महिला थाना में वर्ष 2018 में मामला दर्ज कराई।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपितों को दोषी माना और उक्त सजा मुकर्रर की।
Edited By Jagran