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वाहन से ठोकर मार घायल करने में दो वर्ष की सजा

सिमडेगा: जेएम फ‌र्स्ट क्लास एसएस तिर्की की न्यायालय ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्

By JagranEdited By: Published: Tue, 24 Jul 2018 10:12 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 10:12 PM (IST)
वाहन से ठोकर मार घायल करने में दो वर्ष की सजा
वाहन से ठोकर मार घायल करने में दो वर्ष की सजा

सिमडेगा: जेएम फ‌र्स्ट क्लास एसएस तिर्की की न्यायालय ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को अधिकतम 2 वर्ष कारावास तथा 1500 रुपया की जुर्माना की सजा सुनाई है। सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 79-15 में अतुल हेरेंज 28 मई 2015 को अपने मोटरसाईकिल से कहीं जाने के क्रम में राजेन्द्र राम को खूंटीटोली के समीप धक्का मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के उपरांत थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत मामला न्यायालय पहुंचा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा साक्ष्य, गवाह, प्रदर्श आदि प्रस्तुत की गई।

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