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दुष्कर्मी मानव तस्कर को 10 वर्ष कैद की सजा

सिमडेगा : एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की का मानव तस्करी करने एवं उसके साथ द

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Oct 2018 09:14 PM (IST)Updated: Wed, 03 Oct 2018 09:14 PM (IST)
दुष्कर्मी मानव तस्कर को 10 वर्ष कैद की सजा
दुष्कर्मी मानव तस्कर को 10 वर्ष कैद की सजा

सिमडेगा : एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग लड़की का मानव तस्करी करने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी सूरज साहिनी को विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष कैद एवं 70 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान एडीजे ने सूरज साहिनी को दोषी करार दिया तथा उपरोक्त सजा सुनाई। विदित हो कि सूरज प्लसमेंट एजेंसी का संचालक है, जो दिल्ली में अपना एजेंसी का संचालन करता था। इसी क्रम में उसके ऊपर एंटी ह्यूमन ट्रैफि¨कग यूनिट में कांड संख्या 1-18 के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसके मुताबिक उसने लगभग 5-6 वर्ष पहले सिमडेगा क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया, वहीं उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बाद में उसे बेच दिया। इसके बाद सूरज दुबारा सिमडेगा आया था और एएचटीयू प्रभारी राजे कुजूर के नेतृत्व में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। इधर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने अपना साक्ष्य, गवाह आदि प्रस्तुत किए।

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