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Lockdown कार्डधारियों की शिकायत पर डीसी ने की जांच, डीलर के खिलाफ प्राथमिकी, गया जेल Saraikels News

जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि राशन कार्डधारियों के साथ किसी प्रकार का दुर्वव्यहार न करें राशन वितरण में किसी प्रकार की कटौती न करें।

By Vikas SrivastavaEdited By: Published: Fri, 27 Mar 2020 05:32 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2020 05:32 PM (IST)
Lockdown कार्डधारियों की शिकायत पर डीसी ने की जांच, डीलर के खिलाफ प्राथमिकी, गया जेल Saraikels News
Lockdown कार्डधारियों की शिकायत पर डीसी ने की जांच, डीलर के खिलाफ प्राथमिकी, गया जेल Saraikels News

सरायकेला (जागरण संवाददाता)। उपायुक्त अंजनेयुलु दोड्डे ने शुक्रवार को कार्डधारियों की शिकायत पर खरसावां प्रखंड की जनवितरण प्रणाली के दुकानदार संजीव रजक के विरुद्ध निलंबन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

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उनके निर्देश के आलोक में संजीव रजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा।  जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि खरसावां प्रखंड की जावितरण प्रणाली दुकान के दुकानदार संजीव रजक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर शनिवार को उपायुक्त ने दुकान में जाकर स्थलीय जांच की। जांच के क्रम में उपस्थित कार्डधारियों ने उपायुक्त को बताया कि खाद्यान्न की मात्रा में लाभुकों को कटौती करके वितरण किया जामा है।

इस पर उपायुक्त ने दुकान को निलंबित करते हुए दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में जहां सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए मदद कर रही है वहीं अगर जनवितरण प्रणाली के दुकानदार गरीबों को अनाज वितरण में कटौती या अनियमितता करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। डीएसओ ने बताया कि उपायुक्त का निर्देश के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संजीव रजक के विरुद्ध निलंबन करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह ने कहा कि भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना जैसे घातक प्रकोप से ग्रसित है। इस वायरस के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सहित कई राज्यों में 14 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति को देखते हुए जिले के सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि राशन कार्डधारियों के साथ किसी प्रकार का दुर्वव्यहार न करें, राशन वितरण में किसी प्रकार की कटौती न करें तथा समय पर दुकान खोलें। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार अनियमितता बरती जाती है तो जन वितरण प्रणाली दुकानदार को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।


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