कुल्हाड़ी मारकर युवक को मौत की घाट उतारने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माने का भी करना होगा भुगतान
साल 2020 में हुई हत्या की एक घटना में आरोपित को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 2 मार्च 2020 को आरोपित सरुल महतो ने सरायकेला थाना क्षेत्र की गुढ़ाटोला निवासी मानी महतो के दामाद जगरु महतो की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त मानी महतो अपने घर के अन्दर घर का काम कर रही थी।
जागरण संवाददाता, सरायकेला। कुल्हाड़ी मारकर जगरु महतो की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट ने गुढ़ाटोला बढ़पाली निवासी सरुल महतो को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
2020 की है हत्या की घटना
भादवी की धारा 201 के तहत तीन वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ तीन हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना की रकम नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। सभी सजा साथ साथ चलेगी। घटना दो मार्च 2020 की है।
कुल्हाड़ी से मार-मारकर कर दी थी हत्या
सरायकेला थाना क्षेत्र की गुढ़ाटोला निवासी मानी महतो ने उसके दामाद जगरु महतो की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए सरायकेला थाना में 2 मार्च, 2020 को आरोपित सरुल महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया कि मानी महतो अपने घर के अन्दर घर का काम कर रही थी।
बाहर हल्ला हो रहा था। जिसे सुनकर जब वह बाहर निकली तो देखा कि सरुल महतो उसके दामाद जगरु महतो के साथ मारपीट कर रहा है। तब मानी महतो व उसकी बेटी उषा महतो हल्ला करते हुए जगरु महतो को बचाने का प्रयास करते हुए सरुल महतो महतो को मानी महतो ने पकड़ लिया तो आरोपित ने मानी महतो को धक्का देकर दूर गिरा दिया।
फिर आरोपित ने कुल्हाड़ी लेकर जगरु महतो पर वार करने लगा। लगातार चार पांच वार कुल्हाड़ी से कारण जगरु महतो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हत्या का अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पुलिस व ग्रामीणों को दी गई।
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