शिड्यूल एरिया में गैर आदिवासी को खनन लीज का हक देना गलत : विश्वनाथ
संविधान के जानकार विश्वनाथ सिंह सरदार ने कहा कि झारखंड उन दस राज्यों में शामिल जिसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है। इसलिए शिड्यूल एरिया में खनन लीज और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है।
संवाद सूत्र, राजनगर : संविधान के जानकार विश्वनाथ सिंह सरदार ने कहा कि झारखंड उन दस राज्यों में शामिल जिसमें भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची लागू होती है। इसलिए शिड्यूल एरिया में खनन लीज और जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना शिड्यूल एरिया में खनन अथवा उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभा होना जरूरी है। शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इस सम्बंध ने सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। विश्वनाथ सिंह सरदार सोमवार को राजनगर प्रखंड के चंवरबांधा गांव में ग्रामीणों को संविधान में उल्लेखित उनके अधिकारों एवं नियमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिड्यूल एरिया में किसी कीमत पर गैर आदिवासी और कारपोरेट को खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अगर इस क्षेत्र में खनन करना है तो सरकार खुद या फिर ट्राइबल की सोसाइटी बनाकर यह काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में समता जजमेंट कड़ाई से लागू होना चाहिया। मौके पर उनके साथ वीरेन पाल, झामुमो के केंद्रीय सदस्य हिरालाल सतपथी, रुद्रप्रताप महतो आदि उपस्थित थे।