दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
---एक लाख रुपये व बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर दिया घटना को अंजाम ---वर्ष 2018 में सिट
---एक लाख रुपये व बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर दिया घटना को अंजाम
---वर्ष 2018 में सिटी थाना इलाके के सरदार मोहल्ला में हुई थी घटना
जागरण संवाददाता, बोकारो:
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले सिटी थाना इलाके के सरदार मोहल्ला निवासी सोनू ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा। बताया जा रहा है कि सेक्टर दो पोस्ट ऑफिस के पास समोसा बेचने वाले सोनू ठाकुर की शादी झालदा पुरुलिया पश्चिम बंगाल निवासी प्यारी देवी से हुई थी। शादी के बाद एक लाख रुपये व बाइक की मांग को लेकर सोनू अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। एक दिन उसने जला हुआ गर्म तेल अपनी पत्नी के पैर पर डाल दिया। इस मामले में कोर्ट में मुकदमा भी हुआ। इस मुकदमें में समझौता कर सोनू अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। इस घटना के बाद भी वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। वर्ष 2018 के 15 जुलाई को किरासन तेल छिड़कर सोनू ने अपनी पत्नी को जला दिया। पहले इसे इलाज के लिए सेक्टर 9 स्थित ग्लोबल अस्प्ताल में भर्ती कराया गया। दो दिन यहां इलाज होने के बाद महिला को बीजीएच में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। महिला की इसी माह 19 तारीख को मौत हो गई। पूरे मामले में मृतका की मां सीता देवी की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और हत्यारे के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित की। अदालत ने विचारण के बाद इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।