हत्या के जुर्म में उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना
पीरपैंती के शेरमारी निवासी गौतम कुमार वर्णवाल की हत्या मामले में ईशीपुर के लिफातपुर निवासी वाहन चालक संजय सिंह को शुक्रवार को एडीजे प्रथम अमितेश लाल ने दोषी पाते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सुनाई है।

संवाद सहयोगी, साहिबगंज : पीरपैंती के शेरमारी निवासी गौतम कुमार वर्णवाल की हत्या मामले में ईशीपुर के लिफातपुर निवासी वाहन चालक संजय सिंह को शुक्रवार को एडीजे प्रथम अमितेश लाल ने दोषी पाते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सुनाई है।
गौतम वर्णवाल की हत्या मामले में 21 मई 2016 को उसके छोटे भाई उत्तम कुमार वर्णवाल ने बोरियो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसके बड़े भाई गौतम कुमार वर्णवाल 21 मई 2016 की सुबह अपनी बोलेरो जेएच 15 एल 3484 से तगादा के लिए चालक संजय सिंह के साथ तालझारी, राजमहल, बरहरवा, बरहेट होते हुए बोरियो के लिए निकले थे। इसी दौरान संजय सिंह ने करीब 3:30 बजे शाम बोरियो से शीतलपुर जेटके मोड़ पर अपने चार-पांच सहयोगियों को बैठा लिया और पहाड़ी की तरफ वाहन ले जाकर पिस्टल के बट से मारकर उसे बेहोश कर दिया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। गौतम कुमार वर्णवाल की हत्या मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष के संजय कुमार एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अमितेश लाल ने संजय सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपया जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
Edited By Jagran