Move to Jagran APP

नहीं थम रही बोल्डर व चिप्स की अवैध ढु़लाई

साहिबगंज लॉकडाउन में जहां केवल गंगा नदी में मालवाहक एलसीटी के परिचालन की अनुमति दी गइ

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jun 2020 07:11 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 06:23 AM (IST)
नहीं थम रही बोल्डर व चिप्स की अवैध ढु़लाई
नहीं थम रही बोल्डर व चिप्स की अवैध ढु़लाई

साहिबगंज : लॉकडाउन में जहां केवल गंगा नदी में मालवाहक एलसीटी के परिचालन की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर अवैध तरीके से गंगा नदी में दर्जनों नाव का परिचालन भी हो रहा है। इनमें पत्थर चिप्स लोड कर ले जाए जा रहे हैं। जबकि कटिहार का इलाका रेड जोन बन चुका है। गंगा तट पर स्टोरेज की अनुमति खत्म होने के बाद भी नाव से कारोबार चल रहा है। नाव से गंगा नदी के रास्ते स्टोन चिप्स की ढुलाई गंगा किनारे स्टोरेज के लिए 16 लोगों के लाइसेंस रद होने के बाद आधिकारिक तौर पर समाप्त है क्योंकि जिला खनन पदाधिकारी ने लाइसेंस रद कर दिया है। परंतु सोमवार सुबह भी गंगा तट के समदा व मदनशाही घाट से दर्जनों नावों से चिप्स की ढुलाई कर मनिहारी भेजने का काम किया गया है। जिला प्रशासन से इसको लेकर शिकायत भी कई बार की जाती है परंतु छापेमारी के दौरान कोई नाव नहीं पकड़ा जाता है। अवैध कारेाबार करने वालों को लोकल पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया है। बाद में कारोबार फिर चालू रहता है। पहले रात के अंधेरे में इस नाव लोडिग के काम को अंजाम दिया जाता था परंतु अब सुबह तक में अवैध कारोबार हो रहा है। गंगा में चलने वाले नाव में हैवी इंजन लगाया गया है जो माल ढो रहे हैं वे अवैध कारोबार कर रहे हैं। नाव व भूटभूटिया के सहारे न केवल माल गंगा पार जा रहा हैं। लोगों को भी गंगा पार कराया जा रहा है।

loksabha election banner

जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार के मुताबिक लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। सभी को गंगा नदी से 500 मीटर दूर पत्थर स्टोरेज करने का लाइसेंस दिया गया था लेकिन नदी के बिल्कुल किनारे पर पत्थर का स्टोरेज किया जा रहा था। इसे देखते हुए सभी के लाइसेंस को रद कर दिया गया है। अब जिले में एक भी व्यक्ति को गंगा के रास्ते पत्थर ढुलाई की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गंगा किनारे पत्थर का स्टाक रखता है तो वह बिल्कुल अवैध है। ऐसे स्टॉक को जब्त किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.