कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत करने वाले को पांच हजार ईनाम
कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित शिकायत व साक्ष्य उपलब्ध करानेवालों को जिला प्रशासन पांच हजार रुपये का ईनाम देगा। यह निर्णय शनिवार को उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज : कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित शिकायत व साक्ष्य उपलब्ध करानेवालों को जिला प्रशासन पांच हजार रुपये का ईनाम देगा। यह निर्णय शनिवार को उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया।
बताया कि कन्या भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन हरसंभव कार्रवाई कर रहा है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। मामला सही पाए जाने पर ही पुरस्कार मिलेगा। इस क्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के साथ-साथ बाल विवाह भी अपराध है। इसे रोका जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन बाल विवाह से इन्कार करनेवाली लड़की को भी पांच हजार रुपये का पुरस्कार देगा। इस दौरान तेजस्विनी अल्ट्रासाउंड सेंटर सकरोगढ़ के लाइसेंस नवीकरण की भी चर्चा की गई। इसपर सात दिनों के अंदर जांच कर निर्णय लेने की बात कही गई। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नई अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने से छह महीने पहले निबंधन के लिए आवेदन देना होगा। समिति द्वारा नाहिद अल्ट्रा साउंड हाटपाड़ा राजमहल पर भी विचार विमर्श किया गया। समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नर्सिंग कालेज बरहेट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही नर्स को कोविड वेक्सीनेशन कार्य में भी लगाया जाएगा। बैठक में डीडीसी प्रभात कुमार बरदियार, उपायुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी मिथिलेश कुमार झा, सिविल सर्जन डा. अरविद कुमार, सूर्या नर्सिंग होम के निदेशक डा. विजय कुमार, सदस्य डा. भारती पुष्पम, डा. महमूद आलम, डा. अजय कुमार सिंह, कानूनी विशेषज्ञ सूर्य नारायण यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विकास कुमार हेंब्रम, समाजसेवी रीता मिश्रा, राजीव रंजन आदि थे।