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बिना सीटीओ के क्रशर को नहीं मिलेगी बिजल

उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने कहा कि जिन क्रशर प्लांटों को सीटीओ (संचालन की अनुमति) प्राप्त नहीं है उन्हें किसी भी स्थिति में बिजली नहीं दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 08:42 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 08:42 PM (IST)
बिना सीटीओ के क्रशर को नहीं मिलेगी बिजल
बिना सीटीओ के क्रशर को नहीं मिलेगी बिजल

जागरण संवाददाता, साहिबगंज : उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें उपायुक्त ने कहा कि जिन क्रशर प्लांटों को सीटीओ (संचालन की अनुमति) प्राप्त नहीं है उन्हें किसी भी स्थिति में बिजली नहीं दी जाएगी। पदाधिकारियों को सभी अवैध क्रशर प्लांट को बंद कराने को कहा गया। फेरीघाट से खनिज परिचालन के लिए उपयोग किए जा रहे ट्रक को ढक कर चलाने को कहा गया। समय-समय पर इसका औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

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इस दौरान अवैध ईट भट्ठों की समीक्षा करते हुए गंगा के दो सौ मीटर दायरे, नेशनल हाइवे या स्टेट हाइवे के 100 मीटर के समीप किसी भी वेटलैंड तथा फ्लड प्लेन वाले इलाकों में स्थित ईट भट्ठों को तत्काल ध्वस्त करने का निर्णय लिया। माइनिग लीज के विरुद्ध आए विस्फोटक तथा प्रयुक्त वाहन की सिक्योरिटी जांच और औचक निरीक्षण कर विस्फोटक की मात्रा की जांच करते हुए रिपोर्ट मांगा है। कहा कि इससे माइनिग रूल का उल्लंघन करने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सकेगी। इस बीच निर्णय लिया गया कि अगर दो माइंस मालिक के नाम से एक ही जगह पर दो अलग-अलग क्रशर प्लांट चलाया जा रहा है तो उसे अवैध घोषित कर उसे तत्काल बंद करें। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ओवरलोड ट्रक पर की गई कार्रवाई की समीक्षा, उनसे वसूले गए जुर्माने, अवैध खनन के लिए की गई छापेमारी, सड़क किनारे संचालित क्रशर प्लांट से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज हेमंत सती, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, एसडीपीओ साहिबगंज राजेंद्र दुबे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।


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