जानमाल का नुकसान होने पर मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि
संवाद सहयोगी कोटालपोखर (साहिबगंज) चक्रवात से किसी भी व्यक्ति या पशुधन के जीवन का नुकसान
संवाद सहयोगी, कोटालपोखर (साहिबगंज) : चक्रवात से किसी भी व्यक्ति या पशुधन के जीवन का नुकसान नहीं हो इसको सुनिश्चित करने के लिए बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कहा कि सभी मुखिया, विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षक, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, रोजगार सेवक, जनवितरण प्रणाली के दुकानदार, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, पोषण सखी, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरह मुस्तैद और सजग रहेंगे। तूफान से किसी प्रकार की क्षति होने पर तुरंत सुचित करेंगे। तेज आंधी पानी में अगर किसी ग्रामीण का कच्चा मकान प्रभावित होता है तो उन्हें अविलंब तत्काल राहत के लिए संबंधित मौजा एवं हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अविलंब उनके किसी नजदीकी स्वजन के पक्के के मकान में अथवा किसी विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन अथवा आंगनबाड़ी केन्द्र में स्थानांतरित करते हुए उनके खाने-पीने व रहने की व्यवस्था करेंगे. चक्रवात में यदि किसी प्रकार की क्षति, जानमाल का नुकसान होता है तो राजस्व उपनिरीक्षक लाभुक के नाम, पिता, पति, पता, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट एवं क्षति के आकलन हेतु फोटो के साथ सूची बनाते हुए अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। एक सप्ताह के अंदर आपदा विभाग से उन्हें क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु विहिप प्रपत्र में अभिलेख तैयार करते हुए सक्षम कार्यालय से अनुमोदन के लिए अंचल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। सभी राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, मुखिया की मदद से तूफान में अगर कोई वृक्ष या पेड़ किसी सड़क पर गिरता है और आवागमन बाधित होता है तो उसे तत्काल जेसीबी से अथवा स्थानीय ग्रामीण के मदद से मुख्य मार्ग से हटा कर किनारे करते हुए आवागमन बहाल करने का सुनिश्चित किया जाना है।