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रांची में घर में किराए पर रह रहे युवक ने शादी का झांसा देकर 7 वीं की छात्रा के साथ 6 माह तक किया यौन शोषण

पोक्सो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन दुष्कर्म में आरोपी संदीप कुमार उर्फ संदीप कुमार साव को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

By Vikram GiriEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 03:52 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 03:56 PM (IST)
रांची में घर में किराए पर रह रहे युवक ने शादी का झांसा देकर 7 वीं की छात्रा के साथ 6 माह तक किया यौन शोषण
शादी का झांसा देकर 7 वीं की छात्रा के साथ 6 माह तक किया यौन शोषण। जागरण

रांची, जासं । पोक्सो की विशेष अदालत ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण में आरोपी संदीप कुमार उर्फ संदीप कुमार साव को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा होगी। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने 23 फरवरी 2020 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस समय घटना घटी पीड़िता सातवीं की छात्रा थी।

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उसका कहना था कि संदीप कुमार ने शादी का झांसा देकर 6 माह तक यौन शोषण किया। अभियुक्त उसके घर में कुछ दिनों के लिए रेंट पर भी रहा था। संदीप कुमार मूलतः हजारीबाग के छुटकी बरही का रहने वाला है। आरोप गठन के दिन खुद स्वीकार कर लिया अपने गुनाह अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि मामले में बीते 16 मार्च को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उसी दिन अभियुक्त ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।


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