Coronavirus Update: झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन पर एक हजार जुर्माना या जेल
Coronavirus Update. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। इसका सख्ती से अनुपालन होगा। घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए घरों से बाहर निकलने पर या सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत दोषी व्यक्ति को एक हजार रुपये का अर्थदंड तथा कारावास की सजा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद बुधवार से यह लागू हो गया।
इस आदेश में कहा गया है कि कोरोना से बचाव को लेकर ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है। बाजार में यह उपलब्ध नहीं होने पर होममेड तीन परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। फेस कवर को एक बार उपयोग करने पर साबुन से धोकर 5 घंटे धूप में सुखाना चाहिए। इसके बाद उस पर 5 मिनट इस्त्री की जानी चाहिए। यदि होममेड मास्क उपलब्ध नहीं है तो कोई व्यक्ति गमछा, रुमाल या दुपट्टा का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके दोबारा उपयोग करने के लिए भी साबुन से धोना तथा धूप में सुखाना अनिवार्य है।