उर्दू शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट एसके द्विवेदी की अदालत में उर्दू शिक्षकों की सीधी भर्ती के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार से जवाब मांगा गया। दरअसल जेएसएससी की ओर से राज्य में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो । झारखंड हाई कोर्ट एसके द्विवेदी की अदालत में उर्दू शिक्षकों की सीधी भर्ती के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार से जवाब मांगा गया। दरअसल जेएसएससी की ओर से राज्य में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। लेकिन उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती से नहीं हो पाई है। जिसको लेकर आफताब आलम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि उर्दू को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। लेकिन उर्दू के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर नियुक्ति की जाए। जेएसएससी का कहना है कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इस पर अदालत की ओर से सरकार से जवाब मांगा गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनका जवाब तैयार है और वह अदालत में दाखिल किए हैं। इस पर अदालत ने जवाब की प्रति प्रार्थी और जीएसएससी के अधिवक्ता को देने का भी निर्देश दिया है।