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Unlock 3 Guidelines: अनलॉक-3 में क्‍या खुलेगा-क्‍या बंद रहेगा, यहां पढ़ें

Unlock 3 Guidelines Jharkhad News. गृह मंत्रालय ने बताया है कि रात में जारी कर्फ्यू को हटा लिया गया है। स्‍वतंत्रता दिवस समारोह शारीरिक दूरी के साथ मनाए जाएंगे।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 02:31 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 02:31 PM (IST)
Unlock 3 Guidelines: अनलॉक-3 में क्‍या खुलेगा-क्‍या बंद रहेगा, यहां पढ़ें
Unlock 3 Guidelines: अनलॉक-3 में क्‍या खुलेगा-क्‍या बंद रहेगा, यहां पढ़ें

रांची, जेएनएन। Unlock 3 Guidelines Jharkhad News केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलाॅक 3 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार 5 अगस्‍त से जिम खोलने की अनुमति दी गई है। योगा क्‍लासेस भी चलाए जा सकते हैं। हालांकि स्‍कूल-कॉलेज, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। मास्‍क पहनना अनिवार्य किया गया है। एक अगस्‍त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा। अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों को वंदे मातरम मिशन के तहत कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। सामूहिक भोज आदि कार्यक्रम शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किए जा सकेंगे।

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15 अगस्‍त पर स्‍वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पूरे किए जाएंगे। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं के साथ कोरोना वायरस से बचाव के नियम का पूरी तरह पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि रात में जारी कर्फ्यू को हटा लिया गया है। राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत के बाद मंत्रायल ने यह तय किया है कि 31 अगस्‍त तक पूरी तरह बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्‍त तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी। अभी जारी छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे ही चलती रहेगी।

निर्देश में कहा गया है कि राज्‍य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर की परिस्थिति को देखते हुए किसी कार्यक्रम को करने और उस पर पाबंदी लगाने का दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। सरकार के आदेशानुसार मंत्रालय नियमों के पालन का निरीक्षण करती रहेगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुकानों में शारीरिक दूरी का पालन आवश्‍यक है। राज्‍य के अंदर और राज्‍य से बाहर दूसरे राज्‍यों में लोगों के जाने और सामानों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए किसी अनुमति या ई-पास की जरूरत नहीं होगी।


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