सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 दोषी करार-एक बरी, 20 को अदालत सुनाएगी सजा Ranchi News
रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद बजरंगी सिंह और शंकर सिंह को दोषी करार दिया है।
रांची, जासं। रांची की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। जबकि एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में सजा 20 सितंबर को सुनाई जाएगी। रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद बजरंगी सिंह और शंकर सिंह को दोषी करार दिया है।
अदालत ने 20 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई थी। वर्ष 2018 के इस मामले में पीडि़ता ने तीन आरोपितों पर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। अब इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपितों को दोषी ठहराया है। एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
इस मामले में पुलिस ने करीब डेढ़ साल तक जेल में बंद रखकर जिसे मुख्य अभियुक्त के तौर पर पेश किया है। अदालत ने उसे ही साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से पुलिस की किरकिरी हो रही है।