एक दिसंबर से फिर ट्रेड लाइसेंस कैंप का होगा आयोजन, दस्तावेज रखें तैयार
एक बार फिर से अपर बाजार थोक विक्रेता संघ में एक दिसंबर को ट्रेड लाइसेंस बनाने का कैंप लगाया जा रहा है। कैंप में ट्रेड लाइसेंस के साथ आम नागरिक के लिए होल्डिंग टैक्स वाटर टैक्स होल्डिंग नंबर के लिए भी कैंप का आयोजन किया गया है।
रांची(जासं) । कोरोना संक्रमण के बाद से जिले में ट्रेड लाइसेंस बनना बंद था। ऐसे में व्यापारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले दिनों 28 और 29 नवंबर को झारखंड चैंबर आफ कामर्स और रांची नगर निगम द्वारा चैंबर भवन में एक कैंप लगाकर 78 लोगों के नया ट्रेड लाइसेंस का निर्माण एवं नवीनीकरण किया गया। हालांकि बड़ी संख्या में व्यापारियों को कैंप से निराश होकर लौटना पड़ा। इसका कारण उनके पास उचित दस्तावेज नहीं होना था। इसे देखते हुए निगम द्वारा एक बार फिर से अपर बाजार थोक विक्रेता संघ में एक दिसंबर को ट्रेड लाइसेंस बनाने का कैंप लगाया जा रहा है। कैंप में ट्रेड लाइसेंस के साथ आम नागरिक के लिए होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, होल्डिंग नंबर के लिए भी कैंप का आयोजन किया गया है। होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली नई कंपनी श्री पब्लिकेशन एडं स्टेशनरी प्रालि द्वारा कैंप का संचालन किया गया।
जरूर जमा कर लें दस्तावेज
संचालकों की तरफ से अनुरोध किया गया है कि वे ट्रेड लाइसेंस के लिए वेकेंट लैंड हेतु आधार/पैन कार्ड, होल्डिंग अपडेट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आधार कार्ड, होल्डिंग अपडेट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट/इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिव्यू लाइसेंस कापी, लाइसेंस में अमेंडमेंट के लिए पहचान पत्र, एफिडेविट 10 रुपये/नन ज्यूडिसियल स्टांप, लाइसेंस कापी तथा लाइसेंस सरेंडर के लिए पहचान पत्र, एफिडेविट 10 रुपये/नान जुडिशल स्टांप, लाइसेंस कापी अवश्य लाएं। इन दस्तावेज के अभाव में ही कई लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन सका है।