टेरर फंडिंग के अभियुक्त अजय कुमार सिंह मामले में झारखंड हाई कोर्ट में 4 सप्ताह बाद सुनवाई
टेरर फंडिंग मामले में अभियुक्त आधुनिक पॉवर कंपनी के अधिकारी अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसची मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News टेरर फंडिंग मामले में अभियुक्त आधुनिक पॉवर कंपनी के अधिकारी अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी अजय कुमार की ओर से एनआइए के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसची मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। अजय कुमार सिंह ने अपील दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। एनआइए ने टेरर फंडिंग मामले में उन्हें पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया था।
तब से वे जेल में हैं। याचिका में कहा गया है कि वे इस मामले में पीड़ित हैं। नक्सली उस क्षेत्र में काम करने के एवज में रंगदारी वसूलते थे। लेकिन इस मामले में एनआइए ने उन्हें अभियुक्त बना दिया है। दरअसल, चतरा के टंडवा में मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में काम करने के लिए शांति समिति के जरिए लेवी वसूली जाती थी। इसका कुछ हिस्सा टीपीसी नक्सली संगठन को भी जाता था, जिसका इस्तेमाल वे आधुनिक हथियार खरीदने में करते थे। इस मामले में पहले टंडवा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में एनआइए ने इसे टेकओवर कर लिया और जांच कर रही है।