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Jharkhand: सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के मामले पर 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सरकार को...

By Vikram GiriEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 09:16 AM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 01:52 PM (IST)
Jharkhand: सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के मामले पर 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जागरण

रांची (राज्य ब्यूरो) । झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित किया है।

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गौरतलब है कि यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। सुबह 11 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई हुई। इस संबंध में झारखंड अन एडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद कई अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों की अार्थिक स्थिति बदतर हो गई है। फीस नहीं मिलने की वजह से शिक्षक व स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं।


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