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रिम्‍स में डेंटल इंस्‍टीट्यूट में नियुक्‍त चिकित्‍सकों के मामले में हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई

रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। नव नियुक्ति चिकित्सकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 10:14 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 01:59 PM (IST)
रिम्‍स में डेंटल इंस्‍टीट्यूट में नियुक्‍त चिकित्‍सकों के मामले में हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
रिम्स में डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त हुए चिकित्सकों ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की हस्तक्षेप याचिका, सुनवाई आज। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्त चिकित्सकों ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अदालत से समय मांगा गया। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगले सप्ताह मामले में सुनवाई निर्धारित की है। अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज की ओर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की बात कही गई तो अदालत ने अगले सप्ताह इस पर सुनवाई करने की बात कही। यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। नव नियुक्ति चिकित्सकों की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 में रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। इसके बाद डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एसोसिएशन ने विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

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याचिका में कहा गया कि सीधी भर्ती होने से उनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी, क्योंकि कुछ महीनों में उन्हें प्रोन्नति मिलने वाली है। इसके बाद कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगा दी। बाद में अदालत ने विज्ञापन पर लगाई रोक को हटा दिया। इसके बाद रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई और नए चिकित्सक नियुक्त हुए। लेकिन मामले में सुनवाई को देखते हुए नव नियुक्त चिकित्सकों ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उनका पक्ष सुनने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि सीधी भर्ती होने से किसी की प्रोन्नति प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में क्या प्रोन्नति को देखते हुए नई नियुक्ति करना गलत है।


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