Move to Jagran APP

Jharkhand: रिम्स में नियुक्त ट्यूटर को हटाने के मामले में सुनवाई आज

झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में नियुक्त किए गए ट्यूटर्स को हटाने के मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 09:11 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 09:11 AM (IST)
Jharkhand: रिम्स में नियुक्त ट्यूटर को हटाने के मामले में सुनवाई आज
Jharkhand: रिम्स में नियुक्त ट्यूटर को हटाने के मामले में सुनवाई आज। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो । झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में नियुक्त किए गए ट्यूटर्स को हटाने के मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में डॉ रेखा कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि नई नियमावली में ट्यूटर्स को 3 साल की नियुक्ति का प्रविधान किया गया है।

loksabha election banner

याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2007- 08 में हुई है जबकि रिम्स ने नई नियुक्ति नियमावली वर्ष 2014 में बनाई है। ऐसे में नई नियमावली उन पर लागू नहीं होती है। दरअसल, नई नियुक्ति नियमावली के बाद रिम्स ने ट्यूटर पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था और पहले से नियुक्त ट्यूटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले से नियुक्त ट्यूटर को हटाने पर रोक लगा रखी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.