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जमशेदपुर के होटल अल्कोर में बॉडी मसाज, देह व्‍यापार... मालिक राजीव दुग्गल को नहीं मिली राहत

The Alcor Hotel Jamshedpur Jharkhand जमशेदपुर के होटल अल्कोर में स्‍पा और देह व्‍यापार चलाने के मामले में मालिक राजीव सिंह दुग्गल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Alok ShahiPublished: Tue, 23 Mar 2021 03:49 AM (IST)Updated: Thu, 25 Mar 2021 07:38 PM (IST)
जमशेदपुर के होटल अल्कोर में बॉडी मसाज, देह व्‍यापार... मालिक राजीव दुग्गल को नहीं मिली राहत
The Alcor Hotel Jamshedpur Jharkhand: जमशेदपुर के होटल अल्‍कोर में लॉकडाउन के दौरान स्पा और देह व्यापार चल रहा था।

रांची, राज्य ब्यूरो। The Alcor Hotel Jamshedpur Jharkhand झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर के अल्‍कोर होटल के मालिक को करारा झटका दिया है। उच्‍च न्‍यायालय ने निचली अदालत की कार्रवाई से राहत के लिए दाखिल की गई उनकी याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के चलते जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब अल्‍कोर होटल में स्‍पा खोलकर ग्राहकों का बॉडी मसाज किया जा रहा था। यहां बॉडी मसाज के नाम पर देह व्‍यापार में शामिल युवतियों और ग्राहकों को पुलिस छापेमारी में पकड़ा गया था। जिसके बाद थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी।

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झारखंड के जमशेदपुर स्थित अल्कोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने राजीव सिंह दुग्गल की याचिका को खारिज कर दिया। अल्कोर होटल के मालिक राजीव सिंह दुग्गल की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी जिसके द्वारा निचली अदालत ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

याचिका में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान उनके होटल में जो घटना घटी थी। उसमें इनका कोई दोष नहीं है। इनके खिलाफ निचली अदालत ने संज्ञान लेने में सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। इसलिए निचली अदालत के संज्ञान आदेश के साथ ही पूरे आपराधिक मामलों को निरस्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया।

सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता होटल के मालिक हैं और इनकी बिना जानकारी के होटल में लॉकडाउन के दौरान स्पा खोले जाने और देह व्यापार का धंधा नहीं किया सकता है। इसलिए इनकी याचिका को खारिज कर देना चाहिए। कहा गया कि इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान और समन बिल्कुल सही है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राजीव सिंह दुग्गल की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि होटल अल्कोर में देह व्यापार और लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा होटल को सील कर दिया गया था। इस मामले में होटल मालिक राजीव सिंह दुग्गल सहित अन्य के खिलाफ स्‍थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।


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