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Terror Funding Case: अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से फिर राहत

टेरर फंडिंग के आरोपित अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से राहत बरकरार रखी गई है। अदालत ने अंतरिम राहत बरकरार रखते हुए 18 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 05 Mar 2020 02:12 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2020 07:45 PM (IST)
Terror Funding Case: अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से फिर राहत
Terror Funding Case: अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल को हाई कोर्ट से फिर राहत

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Terror Funding Case झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग के आरोपितों अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल और महेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इनकी अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से एनआइए के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की गुहार लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को निर्धारित की है।

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बता दें कि इन दोनों के मामले में पूर्व में अदालत ने पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इधर, टेरर फंडिंग के आरोपित सुदेश केडिया की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता स्नेह सिंह ने अदालत को बताया कि आम्रपाली कोल प्रोजेक्ट में काम करने के बदले में उनसे लेवी की वसूली की जाती है। इस मामले में वे सभी पीडि़त हैं, लेकिन जांच में एनआइए ने उन्हें आरोपित बना दिया है।

इस मामले में एनआइए की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की गुहार लगाई गई। अदालत ने 18 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि चतरा जिले के टंडवा में स्थित सीसीएल की मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में शांति समिति नामक संगठन और सेल कमेटी बनाकर उसके जरिए राशि की वसूली की जाती थी। उक्त राशि उग्रवादी संगठन को भी भेजी जाती थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद एनआइए इसकी जांच कर रही है।


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