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Lalu Yadav: लालू की जमानत पर CBI ने आज के आज दाखिल किया जवाब, अब 16 को सुनवाई

Lalu Lalu Yadav Lalu Prasad Yadav बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 10:03 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 12:02 PM (IST)
Lalu Yadav: लालू की जमानत पर CBI ने आज के आज दाखिल किया जवाब, अब 16 को सुनवाई
Lalu, Lalu Yadav, Lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lalu, Lalu Yadav, Lalu Prasad Yadav बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्‍वी यादव, राजद विधायक तेज प्रताप यादव के पिता राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई।  जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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बता दें कि इससे पहले एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी। चारा घोटाला के चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई थी। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी।

लालू यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई कि ने दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्‍हें जितनी सजा मिली उसकी आधी उन्‍होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने की बिना पर अब उन्हें जमानत दी जाए। लालू की जमानत पर शुक्रवार, नौ अप्रैल को सुनवाई तय की गई है। इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इन्‍कार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्‍होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।

तब लालू प्रसाद यादव की ओर से बहस कर रहे कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील कपिल सिब्‍बल ने अदालत से दो माह बाद की तारीख देने की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था। सीबीआइ ने उस समय लालू की जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि लालू ने दुमका कोषागार वाले मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। इसमें करीब एक माह 19 दिन का समय शेष बच रहा है।

लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल 2021 को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। हालांकि रांची की सीबीआइ कोर्ट ने दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्‍त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है।

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री, चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से अदालत से जमानत मांगी है। झारखंड हाई कोर्ट में 9 अप्रैल, शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

लालू प्रसाद यादव की ओर से देवर्षि मंडल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए। बता दें कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद को अगर दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे।


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