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शिक्षक नियुक्ति मामले में पूर्ण पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश

रांची झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में शिक्षक नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में नियोजन नीति पर वृहद पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Sep 2020 01:29 AM (IST)Updated: Wed, 23 Sep 2020 05:13 AM (IST)
शिक्षक नियुक्ति मामले में पूर्ण पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश
शिक्षक नियुक्ति मामले में पूर्ण पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में शिक्षक नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में नियोजन नीति पर वृहद पीठ के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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इस संबंध में प्रेम रंजन की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एकल पीठ ने मॉडल प्रश्न-उत्तर को गलत बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह इसके लिए एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसके बाद प्रेम रंजन ने इसके खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने तीन प्रश्न-उत्तर गलत होने की बात मानते हुए उसे हटा दिया और सभी को पूरे मा‌र्क्स दे दिया, जो गलत है। इस दौरान जेएसएससी की ओर से संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि इस मामले में चयनित अभ्यर्थी रांची जिले से भी संबंधित हैं और रांची अधिसूचित जिले में सम्मिलित है। नियोजन नीति पर वृहद पीठ ने इस विज्ञापन से संबंधित अधिसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को रद कर दिया है। इसके बाद अदालत ने वृहद पीठ के आदेश को मंगाने का निर्देश दिया।

--------------- जेएसएससी के जवाब पर प्रति उत्तर के लिए मांगा समय

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति के मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रार्थी की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। इस संबंध में संजय कुमार व हरिहर प्रसाद की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि वे शिक्षक नियुक्ति के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन आयोग ने उनके आवेदन को रद कर दिया है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इनका आवेदन खारिज किया गया है। इसी अदालत में डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में वादी की ओर से जेपीएससी के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थी अमित श्रीवास्तव ने प्रतीक्षारत सूची की नियुक्ति करने की मांग की है। प्रार्थी का कहना है कि जेपीएससी ने सभी पदों पर नियुक्ति नहीं की है। नियमानुसार खाली पदों पर प्रतीक्षारत सूची के लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

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