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Tabrez Ansari Lynching Case: तबरेज अंसारी की मौत मामले में पप्पू मंडल की जमानत खारिज

Tabrez Ansari Lynching Case झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद पप्पू मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 11 Jan 2020 02:19 AM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 01:33 PM (IST)
Tabrez Ansari Lynching Case: तबरेज अंसारी की मौत मामले में पप्पू मंडल की जमानत खारिज
Tabrez Ansari Lynching Case: तबरेज अंसारी की मौत मामले में पप्पू मंडल की जमानत खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की मौत के मामले में आरोपित पप्पू मंडल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के बाद पप्पू मंडल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, पप्पू मंडल जून 2019 से ही जेल में हैैं और उसकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि सरायकेला-खरसावां में तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या करने का आरोप लगा है। उसकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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रिश्वत के मामले में कार्यपालक अभियंता को मिली जमानत

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में रिश्वत मामले के आरोपित लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार विद्यार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। दरअसल, संवेदक कृष्ण कुमार सिंह को सड़क निर्माण के लिए 80 लाख रुपये का काम दिया गया था।

दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्यपालक अभियंता संवेदक से 1.60 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। प्रार्थी पहली किस्त के रूप में बीस हजार रुपये देने को राजी हो गया। इसके बाद कृष्ण कुमार सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद एसीबी ने 20 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था। बता दें कि प्रार्थी लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार विद्यार्थी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।


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