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Deoghar SP की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court डीजीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर दूसरे पक्ष से जवाब मांगा है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 09:16 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 01:13 PM (IST)
Deoghar SP की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

रांची, राज्य ब्यूरो। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के खिलाफ डीजीपी एमवी राव सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मामला गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा है। सांसद ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में झारखंड पुलिस की शिकायत की थी कि जानबूझकर उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने आठ सितंबर को एसपी देवघर को हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी विशेषाधिकार समिति के आदेश के खिलाफ डीजीपी एमवी राव सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

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उनकी याचिका डब्ल्यूपी सिविल 1002/2020 पर सोमवार को जस्टिस नागेश्वर राव व जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने देवघर एसपी की लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशी पर रोक लगा दी और विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा सचिवालय को यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार व उनकी पुलिस एक साजिश के तहत उनके व उनके परिवार वालों के खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इसके बाद लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने मुख्य सचिव सुखदेव ङ्क्षसह तथा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को पत्र लिखकर देवघर के एसपी को आठ सितंबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने हाजिर होने का आदेश जारी किया था।


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