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Jharkhand: विधायक ढुलू महतो की जमानत रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल

Jharkhand News याचिका में कहा गया है कि विधायक ढुलू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गए हैं या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 01:01 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 04:45 PM (IST)
Jharkhand: विधायक ढुलू महतो की जमानत रद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल
बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुलू महतो। फाइल फोटो

रांची, राज्य ब्यूरो। बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यौन शोषण मामले में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की गई है। उक्त याचिका यौन शोषण की पीड़िता ने दाखिल की है। उनके अधिवक्ता निर्मल कुमार अंबष्ठ ने बताया कि यौन शोषण मामले में ढुलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद करने की मांग करते हुए पीड़िता महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।

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याचिका में कहा गया है कि विधायक ढुलू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है। उनके खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वे बरी हो गए हैं या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है। विधायक जेल से बाहर हैं और इस मामले में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में एक साल लग गए। ऐसे में उनकी जमानत को रद किया जाए।

बता दें कि कतरास की एक नेत्री ने विधायक ढुलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर इनके खिलाफ घटना के एक साल बाद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने जुलाई 2020 में उन्हें जमानत प्रदान कर दी। इसी के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है।


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