सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बनाई कमेटी को सरकार ने दी सुविधाएं
Ranchi News सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि आयोग ने जो भी संसाधन की मांग की थी उसे उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग ने हाल में ही लैपटाप वाईफाई उपलब्ध कराया है। बाकी अन्य जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में सिख दंगा के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डीपी सिंह की ओर से संसाधन उपलब्ध कराने के मांग से संबद्ध मामल की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था तो अब तक आयोग को मुलभूत सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। इसको लेकर आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डीपी सिंह ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा है।
सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को दी जानकारी
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि आयोग ने जो भी संसाधन की मांग की थी, उसे उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग ने हाल में ही लैपटाप, वाईफाई उपलब्ध कराया है। बाकी अन्य जरूरतों को जल्द पूरा किया जाएगा। अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह सभी बिंदुओं की विस्तृत सुनवाई की जाएगी।
सिख दंगा के पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए बने आयोग को दी गईं सुविधाएं
बता दें कि झारखंड में सिख दंगा के पीडि़तों को मुआवजा और आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए बने आयोग में पिछले पांच सालों में एक भी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। एक भी पीडि़त को मुआवजा तक नहीं मिला है। इस एक सदस्यीय आयोग का गठन चार मई 2016 को हाई कोर्ट ने किया था। आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस डीपी ङ्क्षसह है। हाई कोर्ट में आयोग को मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के लिए याचिका दाखिल की गई है।