एचईसी प्रबंधन की जानकारी में हुआ कई क्लबों में अवैध निर्माण
जागरण संवाददाता रांची एचईसी प्रबंधन की जानकारी में कई क्लबों में अवैध निर्माण किया गया है।
जागरण संवाददाता, रांची : एचईसी द्वारा अवैध निर्माण और नियमों का हवाला देते हुए एचईसी सेक्टर-2 स्थित राजेंद्र भवन की लीज को रद्द कर दिया गया है। कई क्लब और बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिन्होंने प्रबंधन से लीज पर जमीन लेकर अवैध निर्माण किया है और मगर इस ओर प्रबंधन का ध्यान नहीं है। सेक्टर-2 में ही गाला बैंक्वेट हॉल कई बड़े निर्माण किये गये हैं। प्रबंधन के द्वारा इसे एक मंजिल का भवन बैंक्वेट हॉल के लिए दिया गया था। मगर कुछ ही दिनों में बैंक्वेट हॉल दो मंजिल का बना दिया गया। इसके दूसरे मंजिल पर एक बड़ा हॉल और उससे जुड़ा हुआ बड़े कमरा का निर्माण कराया गया है। इस निर्माण को रोकने के लिए नगर प्रबंधन ने कोशिश की थी मगर फिर मामला दब गया। यहां के मैनेजर अमित का कहना है कि उसे निर्माण के नियमों के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ हॉल की बुकिंग के लिए यहां है।
वहीं धुर्वा थाना के मोंटेसरी मैदान के पास मे-फेयर बैंक्वेट हॉल भी एचईसी की जमीन पर बनाया गया है। इसमें भी कई बड़े अवैध निर्माण किये गये हैं। यहां हो रहे अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश पुलिस ने नगर प्रबंधन के शिकायत पर की थी। मगर कुछ समय बाद मामला दब गया। हॉल के उपर और बाहर खुले एरिया में निर्माण पर फूड काउंटर आदि बनाये गये हैं। एचईसी के नगर प्रबंधन के मुताबिक लीज पर दी गयी जमीन के किराये का गणना ओपेन एरिया और बिल्ड अप एरिया के आधार पर की जाती है। कोई लीज के जमीन पर निर्माण करता है तो इससे प्रबंधन को किराये का नुकसान होता है। इसके साथ ही ये लीज की शर्तो का गंभीर उल्लंघन है। लीज रद्द होने के बाद भी बुक हो रहा है राजेंद्र भवन
एचईसी प्रबंधन के द्वारा लीज रद्द करने के बाद भी राजेंद्र भवन की बुकिंग चल रही है। बैंक्वेट हॉल के जनरल मैनेजर रंजीत चक्रवर्ती ने बताया कि प्रबंधन की तरफ से लीज रद्द करने का कोई ऑर्डर उन्हें नहीं मिला है। हालांकि मीडिया के जरिये उन्हें लीज रद्द होने की जानकारी मिली है। उन्होंने बताया कि एचईसी प्रबंधन के द्वारा साल 2016 में बेस्ट इंटरप्राइजेज को दस सालों के लिए लीज पर राजेंद्र भवन और भवन का परिसर दिया था। इसके बदले में प्रबंधन ने 2.20 करोड़ रुपये लिया था। उन्होंने कहा कि राजेंद्र भवन पूरे दिसंबर और जनवरी शादी और पार्टी के लिए बुक है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमारे द्वारा बुकिंग नहीं की जाती।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचईसी की जमीन पर बने नेक्सजेन महिद्रा शोरूम को डिबडी पुल के पास शिफ्ट कर दिया गया है। इस शोरूम के द्वारा भी अवैध निर्माण किया गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने शोरूम को एक अक्टूबर तक जगह एचईसी को सौंपने का आदेश दिया था।