Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में शराब की बिक्री निजी हाथों में, एक्साइज ड्यूटी हटा
Sale of Liquor in Private Hands in Jharkhand झारखंड में शराब की बिक्री अब बिवरेजेज काॅरपोरेशन से नहीं होगी। इस बार निजी कंपनियों को मौका दिया गया है। इस फैसले में राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में शराब की बिक्री निजी हाथों में दे दी गई है। शराब की बिक्री का विशेषाधिकार झारखंड स्टेट बिवरेजेज काॅरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के पास अब नहीं रहेगा। राज्य में शराब की बिक्री अब 2010 के पहले जैसी व्यवस्था के तहत होगी। व्यवसायी और कंपनियां अब राज्य में शराब की थोक बिक्री करेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 2010 में जेएसबीसीएल का गठन किया गया था और उसे ही राज्य में थोक देसी और विदेशी शराब की बिक्री का विशेषाधिकार दिया गया था।
इस फैसले से उत्पाद एवं मद्य निषेध में राजस्व बढ़ोतरी होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न प्रकार के शराब के लिए उत्पाद कर की दर में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मई 2020 में लगाए गए विशेष एक्साइज ड्यूटी को विलोपित कर दिया गया।
डोमरा जाति को एससी में शामिल करने की अनुशंसा
राज्य सरकार ने डोमरा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा की है। इस बाबत कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
चिकित्साकर्मियों और चिकित्सकों को एक माह के मूल वेतन-मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने वैश्विक महामारी नोबेल कोरोना वायरस से निपटने में लगे चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। इस परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 रिलेटेड कांटेक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल-कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा चिकित्सकों को एक माह के मूल वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने रिम्स, रांची में सीटी स्कैन मशीन का क्रय करने के लिए सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मनोनयन के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी। इसके अलावा राजेंद्र आयुॢवज्ञान संस्थान, रांची के चिकित्सकों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा-कुजू में 12.23 एकड़ भूमि 2.02 करोड़ की अदायगी पर औद्योगिक कार्य के लिए मेसर्स रुंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति। रुंगटा को राजनगर अंचल के मौजा-कुजू में कुल रकबा 28 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4.63 करोड़ रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण के लिए भी स्वीकृति। मौजा-कुजू में ही कुल रकबा 40.44 एकड़ भूमि के लिए कुल देय राशि 6.69 करोड़ की अदायगी पर और राजनगर अंचल के मौजा-मेढकी अंतर्गत कुल रकबा 35.78 एकड़ भूमि कुल देय राशि 5.03 करोड़ की अदायगी पर 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति भी दी गई।
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीशों के (चिकित्सा सुविधा) प्रतिपूर्ति नियमावली, 2004 में संशोधन की स्वीकृति।
शरद कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गढ़वा का त्यागपत्र स्वीकार करने की स्वीकृति।
कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा जवानों के उपयोग के लिए शराब की खरीद-बिक्री को वैट कर से प्रदत्त कर विमुक्ति को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति।
अरुण कुमार, तदेन सहायक अभियंता, चांडिल प्रखंड, सरायकेला-खरसावां संप्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य अंचल पलामू, झारखंड को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का न्यायालय, चाईबासा द्वारा दंडित किए जाने के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड।
झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में संशोधन किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा में कुल रकबा 1.194 एकड़ भूमि कुल देय राशि 49 लाख 48 हजार 619 रुपये की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण के लिए भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।