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Rupa Tirkey Death Case: रूपा तिर्की मौत मामले में हाई कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगे सभी ओरिजनल दस्तावेज

साहिबबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मृत्यु प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गम्भीर मामला है। यह एक पुलिस पदाधिकारी की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है।

By Vikram GiriEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 12:15 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 01:12 PM (IST)
Rupa Tirkey Death Case: रूपा तिर्की मौत मामले में हाई कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगे सभी ओरिजनल दस्तावेज
रूपा तिर्की मौत मामले में हाई कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मांगे सभी ओरिजनल दस्तावेज। जागरण

रांची, जासं । साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मृत्यु प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। यह एक पुलिस पदाधिकारी की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है। न्यायालय ने डीजीपी एवं साहेबगंज एसपी को केस से जुड़े हुए सभी ओरिजनल दस्तावेज सील बन्द लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को सीबीआइ के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार को जवाब देने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूरे मामले की अब तक हुई जांच में अनियमितता बरती गई है। अदालत ने इस दौरान एसआई रूपा तिर्की के मामले को भी उठाया और डीजीपी से पूछा कि अब तक इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है।

हालांकि यह मामला हाईकोर्ट के एकल पीठ में चल रहा है इस सूचना के बाद अदालत ने कहा कि अब एकल पीठ इस मामले में कोई उचित निर्णय लेगी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें देश के विभिन्न कोनों से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की है इसलिए उन्हें भरोसा है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। अदालत ने कहा कि इस मामले में सिर्फ ऑटो चालक व अन्य को ही सजा ना मिले क्योंकि इसके पीछे साजिशकर्ता कोई और है अदालत चाहती है कि पुलिस के गिरेबान उस तक भी पहुंचे और उसे सजा दिलाई जा सके।


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